उपयंत्री , सरपंच , उपसरपंच, सचिव सहित रोजगार सहायक को नोटिस जारी

डिण्डौरी – जनपद पंचायत डिण्डौरी अंतर्गत पदस्थ उपयंत्री कमलेश धूमकेती सहित ग्राम पंचायत रकरिया के सरपंच शिवनन्दन सिंह उईके, निलंबित सचिव दूबरसिंह धुर्वे , ग्राम पंचायत जमगांव की सरपंच आषा श्याम , सचिव शिवकुमार चंदेल, उपसरपंच राजकुमार गुप्ता , ग्राम पंचायत पडरिया कला सरपंच रायसिंह परस्ते, और रोजागर सहायक सज्जनदास खांडे को न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी , विहित प्राधिकारी पंचायत जिला पंचायत डिण्डौरी ने 12 दिसंबर 24 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर न्यायालय में जबाव प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया है। संबंधितों पर पंचायत का अभिलेख , वस्तु या धन अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने का आरोप है जिसके तहत म.प्र.पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत नोटिस जारी किया गया है। प्रावधान के मुताबिक उक्त धारा का अभिप्राय हानि या दुर्विनियोजन आदि पर दायित्व होता है इस धारा के तहत संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद भी वसूली की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति रकम नही चुकाता , तो उस रकम को भू राजस्व के बकाये के तौर पर वसूल किया जा सकता है और वसूली रकम को पंचायत की निधि में जमा किया जाता है। प्रावधान अनुसार अगर कोई व्यक्ति पंचायत का अभिलेख वस्तु या धन अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है तो विहित प्राधिकारी उसे लिखित आदेष देकर तुरंत पंचायत को सौपने या उसका भुगतान करने के लिए कह सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करा सकता है। धारा 89 तब लागू होती है जब पंचायत के धन या संपत्ति के अपव्यय या दुरूपयोग के कारण ग्राम पंचायत को नुकसान होता है। इस संबंध मे उक्त सभी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अधिनियम के मुताबिक दोषी पाये जाने पर कार्यवाई प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान है।