काशी अग्रवाल डिंडोरी।प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पंचायत कार्यालय डिंडोरी से जारी आदेश अनुसार श्री रामजीवन कुमार वर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा), जिला पंचायत डिण्डौरी के पद पर दिनांक 13.03.2008 से पदस्थ है। श्री रामजीवन कुमार वर्मा व्दारा संविदा नियुक्ति के समय कार्यालय तहसीलदार, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) से जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री रामजीवन कुमार वर्मा पिता स्व. श्री भागवत प्रसाद वर्मा को तहसील शुजालपुर से दिनांक 14.10.1996 को जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति श्री अनिल पटेल, आरटीआई आवेदक व्दारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP No. 2055/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के परिपालन में उपलब्ध करायी गई।
कार्यालय तहसीलदार, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) व्दारा आरटीआई आवेदक श्री अनिल पटेल को उपलब्ध करायी गई जानकारी अनुसार श्री रामजीवन कुमार वर्मा पिता स्व. श्री भागवत प्रसाद वर्मा को दिनांक 14.10.1996 को जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र वर्ष 1996-1997 की दायरा पंजी के अवलोकन उपरांत उक्त नाम का कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है।
प्रकरण संज्ञान में आने पर कार्यालयीन पत्र क्र/स्टेनो/15/2025 डिण्डौरी, दिनांक 11.04.2025 से तहसीलदार, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) से श्री रामजीवन कुमार वर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा), जिला पंचायत डिण्डौरी को तहसील शुजालपुर से दिनांक 14.10.1996 को जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर उक्त जारी प्रमाण पत्र का सत्यापन चाहा गया।
तहसीलदार, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र) के पत्र क्र/रीडर-1/2025/14 शुजालपुर, दिनांक 15.04.2025 व्दारा लेख किया गया है कि तहसील कार्यालय के अभिलेख व दायरा पंजी वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 का अवलोकन किया गया। जांच उपरांत पाया कि संबंधित श्री रामजीवन कुमार वर्मा व्दारा प्रस्तुत मूल निवासी प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय के दायरा पंजी में कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना पाया गया।
श्री रामजीवन कुमार वर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा), जिला पंचायत डिण्डौरी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन 2024-25 उपरोक्तानुसार असंतोषजनक पाया जाना म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियो-कर्मचारियों के संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश क्र/सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2023 के बिंदु क्रमांक 09 के उपबिंदु क्रमांक 9.8 के तहत नियमों के प्रतिकूल होने से आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु संविदा अवधि में वृद्धि नहीं की जाकर संविदा अनुबंध समाप्त किया जाता है।
आदेश आज दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।