न्यायालय अपर कलेेक्टर ने अवैध उत्खनन पर रोड़ निर्माण कंपनी एस्कॉन पर लगाया करोड़ों का जुर्माना,शहपुरा के टिकरा खम्हरिया का मामला,अवैध खनिज पत्थर उत्खनन, पत्थर चट्टान ब्लास्टिंग से तोड़ने के आरोप

नर्मदा एक्सप्रेस डिंडोरी– अवैध उत्खनन और परिवहन पर न्यायालय अपर कलेक्टर ने एस्कॉन इन्फ्राटेक प्रा.लि.पर 20 करोड़ 49 लाख 60 हजार 720 का जुर्माना लगाया है।आरोप है कि कंपनी के द्वारा शहपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम टिकरा खम्हरिया स्थित सरकारी जमीन, शासकीय नाला तथा भूमिस्वानी की अनुमति के बिना अबैध खनिज पत्थर उत्खनन तथा खनिज पत्थर चट्टान को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग हेतु ड्रिलिंग की गई है।जिसके एवज में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के तहत प्रतिवेदन पेश किए जाने पर अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण पंजीबद्ध क्रिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा द्वारा 7 नंबम्बर 2024 को प्रतिवेदन पेश किया कि दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को राजस्व टीम द्वारा ग्राम टिकराखम्हरिया स्थित भूमि और शासकीय नाला में अबैध उत्खनन और परिवहन की जांच की गई।इस दौरान ग्रामीण यशवंत उईके पिता मुकुंदी जाति गौड की निजी भूमि पर भी बिना अनुमति एस्कॉन कंपनी को अवैध खनिज पत्थर उत्खनन तथा ब्लास्टिंग हेतु ड्रिलिंग करते पाया गया। जिसके बाद मौके पर माप किया गया और मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के अनुरूप 15 गुना के मान से जुर्माना आरोपित किया गया। इस्कॉन कंपनी द्वारा उक्त संबंध में दलील दी गई कि उसके द्वारा अबैध उत्खनन नहीं किया गया।जिसके एवज में मौके की पुनः जांच कराई गई।जहां एक बार फिर साफ हो गया कि कंपनी ने अबैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को अंजाम दिया है।जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका निरीक्षण के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 09 एचएच 5723,एमपी 09 एच 5827, एमपी 09 जेड एल 4911,एमपी 09 एचजे 1911 और एक ड्रिल मशीन वाहन क्रमांक एमपी 16 एच 0274 एवं दो जेसीबी अवैध उत्खनन करते पाई गई।जिनके चालक कार्रवाई के दौरान वाहन छोड़कर भाग गये थे।आदेश में उल्लेख है कि जुर्माना जमा नहीं होने पर अर्थदंड की राशि भू राजस्व प्रक्रिया के तहत वसूल की जावेगी।गौरतलब है कि कुंडम शहपुरा एनएच 45 सड़क निर्माण के लिए ठेका प्राप्त हुआ है जिसके निर्माण के लिए गिट्टी के उपयोग के लिए उत्खनन किया जा रहा था । लेकिन इस्कॉन इन्फ्राटेक प्रा.लि. के द्वारा शासकीय नाला तथा निजी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के अंष भाग पर बिना अनुमति अवैध खनिज पत्थर उत्खनन तथा खनिज पत्थर चट्टान को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग हेतु ड्रिलिंग करते पाया गया । जिस पर तहसीलदार शहपुरा एवं प्रभारी खनिज निरीक्षक का संयुक्त जांच प्रतिवेदन नजरी नक्सा गूगल मेप ईमेज सहित पंचनामा और गणना पत्रक भी प्रस्तुत किया गया था । अवलोकन एवं परिषीलन करने से स्पष्ट हो गया था कि अवैध तरीके से कार्य को अंजाम दिया गया है। मौके पर एस्कॉन इन्फ्राटेक प्रा.लि.कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये गये थे जिसकी सुनवाई के बाद जुर्माना अधिरोपित किया गया है।