डिंडोरी।लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत लोकसभा क्षेत्र कं. 14. मण्डला (अ.ज.जा.) के तहत डिण्डौरी जिले में 19.04.2024 को सम्पन्न हुए मतदान की मतगणना का कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ ही 04 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 08.00 बजे से शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय डिण्डौरी में होना निर्धारित है। मतगणना नियम के निर्देशानुसार मतगणना केन्द्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में सीमांकित कर बेरीकेटिंग किए जाने के निर्देश जारी किये गए।04 जून 2024 दिन मंगलवार को लोकसभा क्षेत्र कं. 14. मण्डला (अ.ज.जा.) तहत डिण्डौरी जिले में हुए मतदान के मतगणना स्थल शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय भवन डिण्डौरी के 100 मीटर की परिधि में परिसर के अंदर शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का पालन करते मतगणना कार्य सम्पन्न कराने, साथ ही मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मेन गेट नं.01 में बेरीकेटिंग से शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय भवन डिण्डौरी परिसर के आंतरिक भाग में अनुज्ञा प्राप्त अभ्यर्थी/एजेण्ट के लिए पैदल क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है, और परिस्थितियों ऐसी नहीं हैं कि उस व्यक्ति / व्यक्तियों पर, जिसके विरूद्ध यह आदेश निंदिष्ट है, सूचना तामीली सम्यक् समय में करने की गुंजाइश हो, इसलिए एक पक्षीय रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। साथ ही यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त अवांछनीय / अमानवीय स्थिति से लोक शांति भंग होने की पूर्ण आशंका है, को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या उपचार करना वांछनीय हो गया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विकास मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण हेतु शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय भवन / परिसर डिण्डौरी में उक्त मतगणना के दौरान लोक शांति बनाये रखने हेतु 03 जून को सायं 7.00 बजे से 04 जून 2024 को मतगणना कार्य सम्पन्न होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय भवन / परिसर की सीमा के अंदर 100 मीटर आंतरिक भाग में 03.06.2024 को सायं 7.00 बजे से 04.06.2024 को मतगणना कार्य सम्पन्न होने तक अनुज्ञा प्राप्त अभ्यर्थी / एजेण्ट के लिए पैदल यात्री क्षेत्र घोषित् किया है। इस दौरान शासकीय वाहनों को छोडकर किसी भी प्रकार के कोई भी वाहन का परिसर के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 प्रक्रिया सम्पन्न होने के तत्काल बाद यह प्रतिबंधात्मक आदेश स्वमेव समाप्त हो जावेगा । यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्तारकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।